राष्‍ट्रीय

HC का आदेश साहिबगंज पहुँची CBI टीम अवैध खनन की करेगी जांच, एक महीने के भीतर सौंपी जायेगी रिपोर्ट

साहिबगंज

हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज सीबीआई की टीम अवैध खनन सहित इससे जुड़े कई मामलों की जांच के लिए सीबीआई की टीम साहिबगंज पहुंच गयी है। जांच के बाद सीबीआई की टीम अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने विजय हांसदा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर अवैध खनन के मामले में शिकायत करने वाले का लोकेशन बेंगलुरू और कर्नाटक में दिखाया. पुलिस ने सिर्फ एसी-एसटी एक्ट के आरोपों की जांच की। अवैध खनन की नहीं की। संकेत मिलते हैं कि पुलिस इस प्रकरण में अभियुक्तों को बचाने की कोशिश कर रही है।

इसकी जांच सीबीआइ से कराने का आदेश दिया गया। अब सीबीआई इस मामले की जांच के लिए पहुंची है। हाईकोर्ट में विजय हांसदा की याचिका (665/2922) की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सीबीआई जांच की मांग का विरोध करते हुए याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया गया था।

आरोपी और याचिका के आचरण की जांच होगी

विजय हांसदा ने अपनी याचिका में बताया था कि साहिबगंज में हुए अवैध खनन को रोकने की कोशिश की तो उन्हें पंकज मिश्रा की तरफ से धमकी दी गयी थी। अवैध खनन और धमकी दिए जाने के दोनों मामलों की जांच के लिए हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में बताया गया था कि साजिश के तहत उनके खिलाफ साहिबगंज के थाने में एसटी/एससी केस दर्ज कराया गया।कोर्ट ने इस मामले में आदेश देते हुए सीबीआई से कहा है कि आप आरोपी और याचिकाकर्ता दोनों के आचरण की जांच करें। इस मामले में जांच के आदेश की प्रति प्राप्त होने के भीत इसकी रिपोर्ट पेश करें।

अवैध खनन का आरोप
गुरुवार को कोर्ट ने प्रार्थी विजय हांसदा द्वारा सीबीआई की जांच के इस याचिका को वापस लेने कि आग्रह को रद्द कर दिया था। विजय हांसदा ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा था पंकज मिश्रा और कई बड़े लोगों के द्वारा नींबू पहाड़ पर अवैध खनन पर जो शिकायत की थी। उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अवैध खनन में पंकज मिश्रा एवं अन्य के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने की बजाय पुलिस ने उसके खिलाफ ही प्राथमिक की दर्ज कर उसे ही जेल में बंद कर दिया। विजय हांसदा ने आरोप लगाया कि साहिबगंज में एससी /एसटी थाना में कांड संख्या 6 /2022 उसी पर दर्ज कर दी गयी। याचिका में इस मामले की ठीक से जांच कराने की अपील की थी।

विजय हांसदा की शिकायत ही बनी थी ईडी का आधार
ध्यान रहे कि विजय हांसदा द्वारा पुलिस में की गई शिकायत के आधार पर अवैध खनन को लेकर पुलिस ने पंकज मिश्रा एवं अन्य के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की थी। इसी आधार पर डी ने पंकज मिश्रा और अन्य के खिलाफ ईडी ने एक नई ईसीआईआर दर्ज की है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता विजय हांसदा की ओर से अधिवक्ता सुधांशु शेखर ने कोर्ट के समक्ष बहस की। अब इस मामले की जांच शुरू हो गयी है।

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