मध्‍यप्रदेश

थोक विक्रता 3 हजार टन तक कर सकता है गेहूँ का भण्डारण

भोपाल
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि गेहूँ की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यापारियों को गेहूँ के स्टॉक की सीमा तय कर दी गयी है। इस नई व्यवस्था में 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए व्यापारी/ थोक विक्रेता 3 हजार टन तक गेहूँ का भण्डारण कर सकता है। रिटेलर, प्रत्येक रिटेलर आउटलेट के लिए 10 टन और उनके सभी डिपो के लिए 3 हजार टन का गेंहूँ का स्टॉक रख सकेगा।

मंत्री श्री सिंह ने बताया है कि प्रत्येक व्यापारी को धारित स्टॉक की घोषणा नियमित रूप से भारत सरकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर करना होगी। कोई भी व्यापारी निर्धारित सीमा से अधिक गेहूँ का स्टॉक क्रय, विक्रय एवं विक्रय के लिए भण्डारित नहीं करेगा। गेहूँ के स्टॉक और परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन की कभी भी जाँच की जा सकेगी।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button