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दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, अब हादसे की जाँच CBI करेगी

नई दिल्ली
दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। हादसे जांच कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कों सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कोर्ट ने आदेश देते हुए एक आशंका जताई है। कोर्ट का मानना है कि इसमें सरकारी कर्मचारियों का भ्रष्टाचार भी शामिल हो सकता है। बीते शनिवार को दिल्ली के राजेंद्र नगर की एक कोचिंग में बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें तीन स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। अब इसकी जांच सीबीआई करेगी।

दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसे को लेकर सीबीआई जांच का आदेश देने के बाद कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करना होगा। इसके लिए सीवीसी को आदेश दिया गया है। जांच में नामित अधिकारी यह तय करेगा कि कोचिंग हादसे की जांच समय से पूरी की जा सके और इसमें किसी तरह की देरी ना हो।

मामला 27 जुलाई की शाम का है। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही थी। इस दौरान ओल्ड राजेंद्र नगर की सड़कें भी पानी से लबालब भर गई थीं। इस दौरान राजेंद्र नगर इलाके की राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी में कई स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। बारिश होने के कारण सब लाइब्रेरी के अंदर ही थे। अभी लाइब्रेरी में पानी नहीं पहुंचा था, लेकिन तभी कोचिंग के सामने से गुजरने वाली सड़क से एक एसयूवी कार गुजरी। इस कार की रफ्तार की वजह से उठी लहर ने कोचिंग के गेट को तोड़ दिया। इससे अचानक बेसमेंट वाली लाइब्रेरी में पानी जाने लगा। अचानक पानी भरने की वजह से कई स्टूडेंट अंदर ही फंस गए। इस हादसे में तीन को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब कोर्ट ने इस घटना पर बड़ा आदेश जारी करते हुए सीबीआई को इसकी जांच सौंपने का आदेश जारी किया है।

इस हादसे के बाद कोचिंग संस्थानों और प्रशासन के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे थे। घटना के अगले दिन प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई संस्थानों को सील कर दिया और कई जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इस हादसे में एसयूवी कार वाले आरोपी को सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है, जबकि बाकी के आरोपी अभी सलाखों के पीछे हैं।

शुक्रवार को राव आईएएस कोचिंग ने अपने वकील के माध्यम से मृतक छात्रों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया था। हालांकि, इस दौरान वकील ने एक शर्त भी बताई थी, जिसमें 25 लाख अभी देने का वादा किया गया और 25 लाख कोचिंग के सीईओ अभिषेक के बाहर आ जाने के बाद।

 

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