सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर और न्यू टैक्स रिजीम में बदवाल कर दिया, टैक्सपेयर्स कम से कम 17500 रुपये बचा पाएंगे
नई दिल्ली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में करदाताओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन (Standard Tax Deduction) को 75000 रुपये कर दिया है। पहले स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन 50,000 रुपये थी।
आपको बता दें कि यह केवल न्यू टैक्स रिजीम के करदाताओं के लिए हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है और पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब नई कर व्यवस्था में 3 लाख रुपये तक के सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, 3 से 7 लाख रुपये के सालाना इनकम पर 5 फीसदी का टैक्स देना होगा।
7 से 10 लाख रुपये पर 10 फीसदी और 10 से 12 लाख रुपये के सालाना इनकम पर 15 फीसदी का टैक्स लगेगा। इसी तरह 12 से 15 लाख रुपये के एनुअल इनकम पर 20 फीसदी और 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगेगा।
टैक्स कटौती में हुआ बदलाव
आम बजट में न्यू टैक्स रिजीम में पारिवारिक पेंशन से की जाने वाली कटौती को 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव पेश किया गया। पहले यह कटौती 15,000 रुपये थी। वहीं, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सीसीडी में गैर-सरकारी नियोक्ता के संबंध में कटौती की राशि को भी 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का प्रावधान किया गया।
New tax regime revised (न्यू टैक्स रिजीम बदलाव के बाद)
0 to 3 तक लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं
3 से 7 लाख की आय पर 5% आयकर
7 से 10 लाख की आय पर 10% आयकर
10 लाख से 12 लाख की आय पर 15% आयकर
12 लाख से 15 लाख की आय पर 20% आयकर
15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% आयकर
इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि दो-तिहाई लोगों ने नया टैक्स रीजीम को चुना. लोगों में और न्यू टैक्स रिजीम और लोकप्रिय बनाने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है. साथ ही टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है.
इससे पहले पिछले साल न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था.
इससे पहले ये न्यू टैक्स स्लैब था (New Tax Slab- 2023)-
0 से तीन लाख पर 0 फीसदी
3 से 6 लाख पर 5 फीसदी
6 से 9 लाख पर 10 फीसदी
9 से 12 लाख पर 15 फीसदी
12 से 15 लाख पर 20 फीसदी
15 से ज्यादा लाख पर 30 फीसदी (अब ये टैक्स स्लैब खत्म हो गया है)
ओल्ड टैक्स स्लैब ((Old Tax Slab)-
2.5 लाख तक- 0%
2.5 लाख से 5 लाख तक- 5%
5 लाख से 10 लाख तक- 20%
10 लाख से ऊपर- 30%
बता दें, साल 2020 में सरकार ने पहली बार New Tax Slab पेश किया था, जो अधिकतर आयकरदाताओं को पसंद नहीं आया था. फिर उसी में पिछले साल यानी साल 2023 में बदलाव किया गया था. पहले 6 टैक्स स्लैब थे, जिसे बदलकर 5 टैक्स स्लैब कर दिया गया था. उसके बाद भी करीब 25 फीसदी आयकरदाता ने ही न्यू टैक्स स्लैब को अपनाया था. जिसके बाद अब एक बार फिर इसमें बदलाव किया गया है. नई कर व्यवस्था के तहत बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये कर दी गई है.
शेयर बाजार के निवेशकों को लगा झटका
बजट भाषण में जहां एक तरफ न्यू टैक्स रिजीम को लेकर बड़ी घोषणा की गई हैं। वहीं शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़े एलान किये गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को को 12 फीसदी कर दिया गया। पहले यह 2.50 फीसदी था।
वहीं, कुछ असेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (STCG) को भी 20 फीसदी कर दिया गया है। कैपिटल गेन टैक्स से जुड़े एलान का असर शेयर बाजार पर देखने को मिला।