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कोबरा कांड में एल्विश यादव को मिली जमानत, देनी होगी 50,000 रुपये की दो जमानत राशि

नई दिल्ली
एल्विश यादव की जमानत याचिका पर 22 मार्च को कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने एल्विश यादव को जमानत दे दी है। एल्विश यादव के वकील प्रशांत राठी ने कहा कि दालत ने एल्विश यादव को 50,000 रुपये की दो जमानत राशि पर जमानत दी है।

बता दें कि एल्विश यादव रेव पार्टी में सांपों के जहर की तस्करी के मामले में जेल में बंद थे। एल्विश यादव के वकील प्रशांत राठी ने गुरुवार को कहा था कि उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की है। शुक्रवार को कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने एल्विश यादव को जमानत दी है।

20 मार्च को पुलिस की ओर से एनडीपीएस एक्ट की धाराएं बढ़ाने की बात अदालत में कही गई है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि जांच में जो पदार्थ मिला है वह धाराओं की श्रेणी में नहीं आता है। एल्विश मामले में पहले से दायर की गई जमानत याचिका की जगह 21 मार्च को नई जमानत याचिका दायर की जाएगी। कोर्ट रिमांड चेंज के तहत धाराओं में बदलाव किया गया है। अब एल्विश पर एनडीपीसी एक्ट के तहत 8, 8/22,27,27ए, 29,32 धाराएं जोड़ी गई हैं। इससे पहले जमानत के लिए सेक्शन 8/20, 120बी के तहत याचिका दायर की गई थी।

 

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