मध्‍यप्रदेश

अपात्र होने पर लाड़ली बहना योजना का लाभ लिया तो होगी कार्रवाई!, सरकार ने 15 दिन का समय दिया

भोपाल

मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, भाजपा की मोहन यादव सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने लाडली बहना योजना में नियम विरोध लाभ ले रही महिलाओं को लाभ परित्याग करने के लिए नोटिस जारी किया है।

बता दे मध्य प्रदेश के सागर जिले में कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास सागर ग्रामीण- 2 ने लाडली बहना योजना अंतर्गत लाभ पर परित्याग करने के संबंध में एक नोटिस जारी किया है।

नोटिस में बताया गया है कि महिला एवं बाल विकास परियोजना सागर ग्रामीण-दो में यदि किसी पर्यवेक्षक या किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका या स्व सहायता समूह के अध्यक्ष या सचिव या समूह के अन्य सदस्य द्वारा लाडली बहना योजना की जो शासन द्वारा निर्धारित शर्त थी उन शर्तों के विपरीत लाभ लिया गया है तो 15 दिवस के भीतर आप लाभ परित्याग कर दें। अन्यथा शर्तों से विपरीत लाभ लेने पर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

बता दे योजना में किन-किन महिलाओं को मिलता है लाभ

इस योजना में सिर्फ राज्य की स्थाई निवासी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा महिला की आयु आवेदन के समय 21 साल से कम और 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रही महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा लाभार्थी खुद या उसके परिवार में कोई टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए और परिवार की इनकम ढाई लाख रुपए से सालाना से कम होना चाहिए।

योजना का लाभ पाने के लिए सामान्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, जनजाति सभी वर्गों की महिलाएं आवेदन कर सकती है। योजनाएं केवल विवाहित तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं के लिए ही है। इसमें अविवाहित महिलाएं आवेदन नहीं डाल सकती। आवेदन डालने वाली महिलाओं की परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग उपक्रम मंडल स्थानीय निकाय में नियमित स्थाईकर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवा निर्वाण उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो तो वह अपात्र होगी।

अगर आवेदन करने वाली महिला किसी दूसरी योजना के लाभार्थी है तो उसे योजना से उसे हर महीने 1250 से कम मिल रहा है तो इस लाडली बहना योजना में 1250 रुपए से बची राशि का भुगतान किया जाएगा। घर चलावे की प्रदेश में कई महिलाएं नियम विरुद्ध इस राशि का लाभ ले रही हैं, जिसकी वजह से अब यह कार्रवाई शुरू की जा रही है। प्रदेश में करीब सवा करोड़ से अधिक महिलाएं लाडली महिला योजना का लाभ ले रही है।

शासन से नहीं जारी हुए कोई निर्देश 
हालांकि शासन की तरफ से लाड़ली बहना योजना का अपात्र लोगों के लाभ लेने पर कोई कार्रवाई करने संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। एक अधिकारी ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि लाभ ले रहे लोगों को परित्याग करने का विकल्प दिया गया है। वह स्वेच्छा से योजना का परित्याग कर सकते है। सागर के सामने आए आदेश में शासन के किसी पत्र का भी उल्लेख नहीं है। 

यह है प्रमुख शर्ते 
लाड़ली बहना योजना की पात्रता के लिए शर्ते है कि इनकम टैक्स के दायरें में ना आते हो, संयुक्त परिवार में पांच एकड़ से ज्यादा जमीन ना हो, परिवार में कोई भी एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं हो, चार पहिया वाहन ट्रेक्टर को छोड़कर ना हो, पूर्व सांसद-विधायक, पंचायत सदस्यों की पत्नी ना हो। 

मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के खिलाफ साजिश : कांग्रेस

भोपाल
मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना के तहत गरीब वर्ग की महिलाओं को दिए जा रहे लाभ को खत्म करने की नई सरकार द्वारा साजिश रचे जाने का कांग्रेस ने आरोप लगाया है.

कांग्रेस के महामंत्री सैयद जाफर ने महिला बाल विकास विभाग के पत्र को एक्स पर साझा करते हुए लाभ लेने वाली बहनों को अपात्र बताकर योजना से बाहर करने संबंधी आदेश को निरस्त करने की मांग की है. कांग्रेस प्रदेश महामंत्री जाफर ने एक्स पर लिखा है,लाड़ली बहना योजना में लाभ लेने वाली बहनों को आपत्र कर योजना से बाहर करनी की सरकार की साजिश है.

उन्होंने कहा, कांग्रेस की मांग है कि बहनों को इस योजना के लाभ से वंचित करने की बजाय योजना में छूट गई बहनों को जोडऩे का अभियान शुरू किया जाए. लाखों महिलाएं अभी भी लाड़ली बहना के फायदे से वंचित है. चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मध्यप्रदेश की बहनों को दिया था वचन. चुनाव में भाजपा द्वारा की गई घोषणाओं से महिलाओं में प्रतिमाह 3000 मिलने की उम्मीद बंधी थी. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव से उम्मीद है कि वे महिलाओं की उम्मीदें नहीं तोड़ेंगे.

कांग्रेस नेता ने सागर के महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी का पत्र साझा किया है, जिसमें लिखा गया है कि महिला एवं बाल विकास परियोजना सागर ग्रामीण दो में यदि किसी पर्यवेक्षक या किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका या स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष या सचिव या समूह के सदस्य के द्वारा लाड़ली बहना योजना की जो शासन द्वारा निर्धारित शर्तें थीं, उन शर्तों के विपरीत लाभ लिया गया है तो पंद्रह दिन के भीतर लाभ परित्याग कर दें अथवा शर्ताें के विपरीत लाभ लेने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे.

 

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