राष्‍ट्रीय

बीजेपी विधायक आलोक चौरसिया को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, चुनाव याचिका खारिज

रांची

झारखंड में डाल्टनगंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आलोक चौरसिया को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विधायक के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। 80 पेज के फैसले में विधायक के खिलाफ दायर चुनाव चुनौती याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से विधायक को बड़ी राहत मिली है।

विधायक पर लगे आरोपों को गलत पाया
गौरतलब है कि विधायक के ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को अदालत ने गलत माना है। निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता आकाशदीप ने बताया कि विधायक के खिलाफ दायर चुनाव चुनौती याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है।

चुनावी हलफनामे में उम्र पर था सवाल
पूर्व में सुनवाई के उपरांत अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील दे दी थी। जिसमें चौरसिया के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वे जिस समय में वर्ष 2014 में चुनाव लड़ रहे थे उस समय में चुनाव लड़ने के योग्य हो गए थे। उनकी उम्र 25 वर्ष हो गया था। उनके उम्र में कुछ गड़बड़ी हो गई थी।

जिसे पूर्व में ही ठीक करवा दिया गया था। प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश का हवाला देते हुए कहा कि चुकी विधायक वर्ष 2019 में 25 वर्ष से कम उम्र के थे इसलिए वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे । उनकी नामांकन को रद्द कर दी जाए और केएन त्रिपाठी की जीत घोषित की जाए।

 

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