राष्‍ट्रीय

गोवा में अवैध रूप से जमीन हड़पने के मामले में ED ने 3 आरोपियों की 11.82 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्क

नई दिल्ली
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने गोवा में अवैध रूप से जमीन हड़पने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एस्टेवन डिसूजा, मोसेस फर्नांडिस और समीर कोरगांवकर की 11.82 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत संपत्तियों को कुर्क किया।

एजेंसी ने कहा कि उनकी जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों ने जमीन को अवैध रूप से हथियाने के उद्देश्य से उन संपत्तियों की पहचान की, जहां संपत्ति के वास्तविक मालिक की बिना किसी कानूनी उत्तराधिकारी के मृत्यु हो गई थी या कानूनी उत्तराधिकारी भारत से बाहर रह रहे थे।

ईडी ने कहा, ''डिस्क्रिप्शन में फिट बैठने वाली संपत्तियों की पहचान करने के बाद, आरोपियों ने जालसाजी से और संपत्ति के मूल मालिक का प्रतिरूपण करके अपराध किया और बाद में अपने नाम पर सेल डीड या अपरिवर्तनीय पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित करके, उन्होंने इन संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया।''

ईडी का मामला पोरवोरिम पुलिस स्टेशन और आर्थिक अपराध सेल (ईओसी), गोवा द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है, जो संपत्ति के मूल मालिक का रूप धारण करके अवैध रूप से जमीन या संपत्ति हड़पने और इस तरह खरीदारों को धोखा देने के संबंध में है।

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