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NEET PG में पारदर्शिता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अगली सुनवाई 3 अगस्त को

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीट-पीजी परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता, खासकर उत्तर कुंजी जारी करने और मूल्यांकन प्रोटोकॉल के संबंध में चिंता जताने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 3 अगस्त की तारीख तय की है. न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने इन मुद्दों पर याचिकाओं पर संक्षिप्त सुनवाई की.

वकील तन्वी दुबे के माध्यम से दायर एक याचिका में मूल्यांकन प्रणाली की अपारदर्शी प्रकृति को चुनौती दी गई है और नीट-पीजी आयोजित करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) को कई निर्देश देने की मांग की गई है.

ये हैं याचिका की मुख्य मांगें

  •     परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र और आंसर की दी जाए.
  •     सही और गलत उत्तरों को प्रश्न के साथ अच्छे से बताया जाए.
  •     अगर छात्रों के अंक में गड़बड़ा है तो पुनर्मूल्यांकन और दोबारा जांच कराई जाए.
  •     परीक्षार्थियों को विवादित प्रश्नों या उत्तरों को चुनौती देने का अवसर मिले.
  •     वर्तमान और भविष्य की नीट पीजी परीक्षा के लिए एक पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली लागू की जाए.

याचिका में अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र और उत्तर कुंजी जारी करने और मूल्यांकन के अनुसार सही और गलत प्रश्नों का खुलासा करने की मांग की गई है. इसमें अंकों में विसंगतियों के मामलों में पुनर्मूल्यांकन या पुनर्जांच के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है. याचिका में अभ्यर्थियों को विवादित प्रश्नों या उत्तरों को चुनौती देने का अधिकार देने और वर्तमान एवं भविष्य की नीट-पीजी परीक्षाओं के लिए पारदर्शी मूल्यांकन तंत्र स्थापित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है.

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